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टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अन्तर्गत स्वरोजगार योजना

रतलाम 04 जुलाई / जनजातीय कार्य विभाग द्वारा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अन्तर्गत 268 हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10 हजार से 1 लाख रुपए तक की परियोजनाएं संचालित की जाएंगी।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही की आयु 18 से 55 वर्ष होना आवश्यक है तथा हितग्राही आयकर दाता न हो। योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत  अथवा वास्तविक (जो भी कम हो) की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रुप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा त्रैमासिक दिया जाएगा। म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची, समग्र आईडी क्रमांक, पेन कार्ड, लायसेंस वाहन के प्रकरणों में, स्वयं के दो फोटो, परियोजना प्रपत्र, अन्य कोई दस्तावेज जो योजना में आवश्यक हो। योजनान्तर्गत इच्छुक आवेदक आनलाईन पोर्टल https://samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

योजना में किराना दुकान, वस्त्र व्यवसाय रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय, बर्तन दुकान, हार्डवेयर एवं पेंटस दुकान, प्लास्टिक सामान का व्यवसाय, भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय, फर्नीचर, धातु, प्लास्टिक एवं लकडी व्यवसाय, स्टेशनरी दुकान, गल्ला व्यवसाय,

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